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आंतक पर रोक के लिए 32 संगठनों पर प्रतिबंध

सरकार ने देश में आतंकवादी घटनाआें पर रोक लगाने के लिए 32 संगठनों पर गैरकानूनी गतिविधि कानून के तहत प्रतिबंध लगाने के साथ ही कई अन्य उपाय किए हैं। गृह मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 की जारी रिपोर्ट में...

 आंतक पर रोक के लिए 32 संगठनों पर प्रतिबंध
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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सरकार ने देश में आतंकवादी घटनाआें पर रोक लगाने के लिए 32 संगठनों पर गैरकानूनी गतिविधि कानून के तहत प्रतिबंध लगाने के साथ ही कई अन्य उपाय किए हैं। गृह मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से देश में आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर कड़ी गश्त और निगरानी के साथ ही सीमा पर बाड़ लगाने और समुद्री सीमा की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आंतकवाद पर रोक के अन्य उपायों के तहत संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बलों की सहायता के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने के साथ ही प्रमुख स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। देश में सक्रिय आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रायों और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचना का बेहतर आदान-प्रदान हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हाल में गिरफ्तार देश के विभिन्न हिस्सों से संदिग्ध व्यक्ितयों की गिरफ्तारी से मक्का मस्जिद, हैदराबाद और अजमेर शरीफ में हुए बम विस्फोटों की घटना के पीछे पाकिस्तान समर्थित आंतकवादी संगठनों लश्कर-ए- तैयबा, जैश-ए- मोहम्मद और बंगलादेश के हरकत उल जेहाद अल इस्लाम (हुजी) का हाथ होने की जानकारी मिली है। रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी संगठन देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए यहां के लोगों में घुलमिलकर कुछ लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं। यह आंतकवादी देश में बांग्लादेश और नेपाल की सीमाआें से प्रवेश करते हैं।

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