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मानवरहित क्रॉसिंग पर सबवे बनाएगी रेलवे

चक्रधरपुर मंडल की रेल लाइनों पर मौजूद मानवरहित क्रॉसिंग को जल्द ही बंदकर दिया जाएगा। वहां बैरियर या सबवे की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। गुरुवार को यूपी के मऊ जिले में मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर स्कूल...

मानवरहित क्रॉसिंग पर सबवे बनाएगी रेलवे
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 04 Dec 2014 07:20 PM
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चक्रधरपुर मंडल की रेल लाइनों पर मौजूद मानवरहित क्रॉसिंग को जल्द ही बंदकर दिया जाएगा। वहां बैरियर या सबवे की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। गुरुवार को यूपी के मऊ जिले में मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से इस मसले पर रेल अधिकारियों में मंथन और तेज हो गया है।

चक्रधरपुर मंडल में भी कई जगहों पर मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग हैं। रेलवे की ओर से जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद ग्रामीण इलाकों में मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर हमेशा ही हादसों का खतरा बना रहता है। रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग ने ऐसे मानवरहित रेलवे कॉसिंग को चिन्हित कर उन्हें बंद कराने की कवायद शुरू कर दी है।

ये होगी वैकल्पिक व्यवस्था
वर्ष 2014 के रेल बजट में सभी मानवरहित क्रॉसिंग को बंदकर वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने की घोषणा हुई थी। क्षेत्र, आबादी और लोगों की जरूरत के हिसाब से कई स्थानों पर बैरियर व्यवस्था लागू की जाएगी। साथ ही कई स्थानों पर सबवे बनाए जाएंगे। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीईएन जिला प्रशासन व पथ निर्माण विभाग के संपर्क में हैं। वहीं, एडीईएन, पीडब्ल्यूआई व आईओडब्ल्यू अक्तूबर से सर्वे अभियान चला रहे हैं।

हुई हैं कई दुर्घटनाएं
चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनी, गम्हरिया व अन्य ग्रामीण इलाके की मानवरहित क्रॉसिंग पर कई घटनाएं हो चुकी हैं। इंजन की चपेट में आने से बाइक सवार दो भाई जख्मी हुए थे। इंजन से टकराने पर ट्रैक्टर चालक समेत चार लोग जख्मी हुए हैं। लापरवाही के कारण चांडिल, जुरुली, नोवामुंडी व बांसपानी की ओर अकसर मानवरहित क्रॉसिंग पर घटनाएं होती रहती हैं।

शुरू है कवायद
जुलाई में रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने उपायुक्त को पत्र देकर सुंदरगनर की तरफ चार मानवरहित क्रॉसिंग पर सबवे बनाने का आदेश मांगा था।
नवंबर में टाटानगर के अधिकारियों ने बादामपहाड़ रेलखंड स्थित मानवरहित क्रॉसिंग का निरीक्षण कर रिपोर्ट चक्रधरपुर मंडल मुख्यालय भेज दी है।
परसूडीह में श्यामा प्रसाद कॉलेज के पास मानवरहित क्रॉसिंग से वाहनों की आवाजाही बंद करने के लिए रेलवे ने दोनों छोर पर रेल पटरियां गिरवाई हैं।

जुर्माना और सजा
मानवरहित क्रॉसिंग पर दुघर्टना होने पर वाहन मालिक पर आरपीएफ रेलवे एक्ट 161 के तहत आरपीएफ केस करेगी, जिसमें तीन से पांच वर्ष सजा हो सकती है।

आरपीएफ की औचक जांच में अगर कोई राहगिर और वाहन सवार मानवरहित क्रॉसिंग से पकड़ा गया तो उससे तीन हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान रेलवे में है।

रेलवे में सेफ्टी, इंजीनियरिंग व परिचालन विभाग सुरक्षा अभियान चलाती है। लोगों को मानवरहित क्रॉसिंग से गुजरने का नुकसान पोस्टर व स्लोगन से बताते हैं।

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