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हाईकोर्ट का बीपीएससी को निर्देश, सहायक प्रोफेसर की उम्र सीमा 22 करें

22 वर्ष की उम्र पूरा करने वाले छात्र भी सहायक प्रोफेसर की बहाली में भाग ले सकते हैं। पटना हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर की बहाली में निर्धारित उम्र सीमा 23 वर्ष को घटाने का फिलहाल निर्देश बीपीएससी को...

हाईकोर्ट का बीपीएससी को निर्देश, सहायक प्रोफेसर की उम्र सीमा 22 करें
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 19 Nov 2014 07:17 PM
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22 वर्ष की उम्र पूरा करने वाले छात्र भी सहायक प्रोफेसर की बहाली में भाग ले सकते हैं। पटना हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर की बहाली में निर्धारित उम्र सीमा 23 वर्ष को घटाने का फिलहाल निर्देश बीपीएससी को दिया है। साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर से बढ़ाकर 27 नवंबर करने को भी कहा है।

न्यायमूर्ति रमेश कुमार दत्ता तथा न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन की खंडपीठ ने दीप नारायण कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आवेदक के वकील का कहना था कि सभी बहाली के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 22 वर्ष रहती है लेकिन इस  परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु 23 वर्ष रखी गई है। अदालत ने उनके अनुरोध को फिलहाल मंजूर करते हुए आयोग से उम्र सीमा 22 वर्ष करने को कहा है।

साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर को बढ़ाकर 27 नवंबर करने का निर्देश भी आयोग को दिया। अदालत ने चांसलर कार्यालय को तीन सप्ताह के भीतर जवाब भी देने का निर्देश दिया ताकि मामले पर अंतिम आदेश पारित किया जा सके।

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