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ड्रंकन ड्राइवर को अदालत ने चार दिन की सजा सुनाई

नशे की हालत में होंडा सिटी कार चलाते पकड़े गए एक रईसजादे की मनचाहा जुर्माना भर छूटने की चाहत को अदालत ने नामंजूर कर दिया। अदालत ने इस रईसजादे को चार दिन की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने यह टिप्पणी भी...

ड्रंकन ड्राइवर को अदालत ने चार दिन की सजा सुनाई
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 15 Nov 2014 08:20 PM
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नशे की हालत में होंडा सिटी कार चलाते पकड़े गए एक रईसजादे की मनचाहा जुर्माना भर छूटने की चाहत को अदालत ने नामंजूर कर दिया। अदालत ने इस रईसजादे को चार दिन की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने यह टिप्पणी भी की कि शराब के साथ ही पैसे के नशे में चूर अपराधियों को सुधारने के लिए बड़े से बड़ा जुर्माना नाकाफी है। जेल भेजकर ही इनमें बदलाव लाया जा सकता है।


साकेत स्थित एडिशनल सेशन जज गिरीश कपाड़िया की अदालत में आरोपी संजीव के वकील ने सजा का रद्द कर जुर्माना रकम बढ़ाने की पेशकश की। लेकिन अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि अपराधी पर अािर्थक भार डाला जाना न सिर्फ उसके लिए बल्कि समाज के लिए भी घातक है। पिछले दिनों दिल्ली में नशे की हालत में बेकसूर लोगों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले बढ़े हैं। इसी वर्ष हुए सौ से ज्यादा हादसों में कई को अपनी जान गंवानी पड़ी है तो कई अपाहिज हो गए हैं। अदालत ने कहा कि आम आदमी की जान की कीमत समझाने के लिए आरोपी को जेल भेजना जरूरी है।

क्या था मामला
संजीव नौ अक्तूबर 2014 की शाम दक्षिण दिल्ली में नशे की हालत में होंडा सिटी कार चलाते हुए पकड़ा गया था। 13 अक्तूबर को साकेत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने संजीव को जेल की सजा सुनाई थी। संजीव ने इस मामले में जुर्माना रकम बढ़ाने की दरख्वास्त करते हुए अर्जी लगाई थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

निर्धारित मात्र से 23 गुना ज्यादा पी रखी थी शराब
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत एक वाहन चालक के शरीर में यदि 30एमजी से अधिक शराब पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। संजीव को जिस समय पकड़ा गया उसके शरीर में शराब की मात्र 639.5 एमजी पाई गई थी। जोकि निर्धारित मात्र से 23 गुना ज्यादा है।

बगैर लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों के चला रहा था कार
यातायात पुलिस ने जिस समय संजीव को पकड़ा उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा दस्तावेज व प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र भी नहीं था। जांच में पाया गया था कि कार की आरसी भी उसके नाम पर नहीं थी। ऐसे में यह अपराध और गंभीर हो जाता है।

अधिकतम छह महीने तक की सजा का है प्रावधान
नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर अदालत अधिकतम छह महीने कैद की सजा सुना सकती है। अदालत ने इस मामले में यह भी कहा है कि अगर संजीव दोबारा इस तरह के अपराध में पकड़ा जाता है तो इस मामले को भी दोबारा खोला जा सकता है।


दिल्ली का आंकड़ा
- ड्रंकन ड्राइविंग में पकड़े गए चालक: 26,427(एक जनवरी 2014 से 31 अक्तूबर 2014 तक)
- वाहन चालकों के लाइसेंस हुए रद्द: 17,009
- इस वर्ष सबसे ज्यादा ड्रंकन ड्राइविंग में पकड़े गए चालक
-दुपहिया चालक सबसे ज्यादा करते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन, दूसर नम्बर पर हैं कार चालक

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