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कोयला घोटाला में संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सबूत : सीबीआई

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को अपने रुख में बदलाव करते हुए विशेष अदालत को बताया कि पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख और अन्य की कथित संलिप्तता वाले कोयला खदान आबंटन मामले का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त...

कोयला घोटाला में संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सबूत : सीबीआई
एजेंसीTue, 11 Nov 2014 12:07 PM
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केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को अपने रुख में बदलाव करते हुए विशेष अदालत को बताया कि पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख और अन्य की कथित संलिप्तता वाले कोयला खदान आबंटन मामले का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।

इससे पहले, सीबीआई ने अदालत में कोयला ब्लॉक के इस मामले को बंद करने के लिये रिपोर्ट दाखिल की थी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष लोक अभियोजक आरएस चीमा ने विशेष न्यायाधीश भारत पाराशर के समक्ष कहा कि अदालत 21 अक्तूबर को दाखिल मामला बंद करने संबंधी रिपोर्ट पर संज्ञान ले सकता है क्योंकि 'आरोपियों की संलिप्तता को लेकर उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत हैं।'

अदालत ने चीमा और सीबीआई के वकील वीके शर्मा तथा एपी सिंह की दलीलें सुनने के बाद जांच एजेंसी की मामला बंद करने की रिपोर्ट पर 25 नवंबर को विचार किया जायेगा।

न्यायाधीश ने कहा, 'विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर कोयला ब्लॉक आबंटन की प्रक्रिया में लिप्त रहे निजी पक्षों तथा कुछ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अपराधों को संज्ञान में लेने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। मामला बंद करने की रिपोर्ट पर 25 नवंबर को विचार किया जाएगा।'

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