इंडिया का नाम भारत रखने पर विचार से कोर्ट का इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया का नाम भारत करने का केन्द्र को निर्देश देने हेतु दायर जनहित याचिका पर विचार करने से सोमवार को इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को इसके लिये पहले संबंधित प्राधिकारी...
सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया का नाम भारत करने का केन्द्र को निर्देश देने हेतु दायर जनहित याचिका पर विचार करने से सोमवार को इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को इसके लिये पहले संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन करना होगा।
प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति ए के सीकरी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता निरंजन भटवाल की याचिका पर कहा कि उन्हें पहले सरकार के पास प्रतिवेदन करना होगा और इस पर कोई भी निर्णय होने की स्थिति में ही वह कोर्ट आ सकता है।
न्यायाधीशों ने कहा कि प्राधिकारियों द्वारा आपके प्रतिवेदन पर जवाब मिलने या जवाब नहीं मिलने के बाद ही आप (भटवल) हमारे पास आ सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी क्योंकि याचिकाकर्ता ने इसे वापस ले लिया। कोर्ट ने उसे सरकार द्वारा उसके प्रतिवेदन पर प्रतिकूल फैसला लेने की स्थिति में फिर से नई याचिका दायर करने की छूट भी प्रदान कर दी।