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महिला को पीटने पर छह को तीन साल की सजा

भागलपुर (व.सं.)। तदर्थ न्यायालय (वन) के अपर जिला न्यायाधीश चंद्रभूषण कुमार ने डायन कहकर महिला को गंभीर रूप से पीटकर घायल करने के आरोप में छह आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। सरकार की ओर से बहस...

महिला को पीटने पर छह को तीन साल की सजा
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 01 Jul 2014 12:32 AM
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भागलपुर (व.सं.)। तदर्थ न्यायालय (वन) के अपर जिला न्यायाधीश चंद्रभूषण कुमार ने डायन कहकर महिला को गंभीर रूप से पीटकर घायल करने के आरोप में छह आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। सरकार की ओर से बहस में एपीपी काशीनाथ मिश्रा ने भाग लिया।

5 मार्च, 2004 की रात एकचारी थाना क्षेत्र के खबासपुर गांव में जागेश्वर मंडल की पत्नी दुखनी देवी को पड़ाेस के बिल्ला मंडल, सिंगरू मंडल, पलकधारी मंडल, सुरेश मंडल, फुलो मंडल और तिल्लो मंडल ने घर में घुसकर पीट दिया था।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सभी छह आरोपियों को दोषी पाया था।

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