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हत्या में पूर्व मंत्री आदित्य सिंह दोषी

थानीय व्यवहार न्यायालय के तृतीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय शंकर पाठक ने शुक्रवार को पूर्व पशुपालन राज्यमंत्री आदित्य सिंह व उनके बेटे सुमन सिंह को अशोक सिंह हत्या मामले में...

 हत्या में पूर्व मंत्री आदित्य सिंह दोषी
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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थानीय व्यवहार न्यायालय के तृतीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय शंकर पाठक ने शुक्रवार को पूर्व पशुपालन राज्यमंत्री आदित्य सिंह व उनके बेटे सुमन सिंह को अशोक सिंह हत्या मामले में दोषी करार दिया है। इसके साथ ही जमानत पर चल रहे आदित्य सिंह को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। न्यायाधीश श्री पाठक ने साक्ष्यों व गवाहों के बयान तथा दोनों पक्षों के बहस के उपरांत दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 30234 व 27 आयुध अधिनियम के तहत दोषी करार दिया।ड्ढr ड्ढr सजा 2 जून को सुनाई जाएगी। एपीपी नरश कुमार मंडल ने बताया कि इसी मामले में रतन सिंह की हत्या के प्रयास के आरोप में आदित्य सिंह व उनके पुत्र सुमन सिंह को बरी कर दिया गया है। ज्ञात हो कि 26 फरवरी 2000 की रात्रि में आदित्य सिंह और सुमन सिंह आर्म्स लेकर कुछ लोगों के साथ गोवासा स्थित दादा ईंट भट्ठा पर धावा बोलकर भट्ठा के मुंशी अशोक सिंह की हत्या कर दी थी तथा मुंशी रतन सिंह को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। घटना के बाद दीपू कुमार सिंह द्वारा नरहट थाना में कांड संख्या 232000 दर्ज कराया गया था।

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