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गुर्चार महिला आंदोलनकारियों की जमानत मंजूर

राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के दौरान रेल सम्पंत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार दो र्दान महिलाआें को दौसा की अदालत ने गुरुवार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।...

 गुर्चार महिला आंदोलनकारियों की जमानत मंजूर
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के दौरान रेल सम्पंत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार दो र्दान महिलाआें को दौसा की अदालत ने गुरुवार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। दौसा से आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) भुवन गोयल ने सुनवाई के बाद गुर्जर महिलाआंे को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए। दौसा जिले में बांदीकुई स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडनायक रीटा तजपाल ने बुधवार को इन गुर्जर महिलाआें की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। बाद में बांदीकुई के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी लगाई गई। यह पद रिक्त होने पर मामले की सुनवाई दौसा में हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन गुर्जर महिलाआें को बांदीकुई के निकट रेल टै्रक से गिरफ्तार किया गया था। बाद में इन महिलाआें को अलवर जेल भेजा गया। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने आरक्षण आंदोलनकारी महिलाआें तथा पुरुषांे की रिहाई के बाद राय सरकार से अगले दौर की बातचीत का एलान किया था।

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