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सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने व जानलेवा हमले का आरोपी रिहा

रांची। न्यायायुक्त रीता मिश्रा की अदालत ने सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने व जानलेवा हमले के आरोपियों को समझौते के बाद रिहा कर दिया। 8 अप्रैल 2006 को पिठोरिया में रामनवमी के दौरान भजन कीर्तन कर रहे...

सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने व जानलेवा हमले का आरोपी रिहा
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 08 Mar 2014 12:04 AM
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रांची। न्यायायुक्त रीता मिश्रा की अदालत ने सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने व जानलेवा हमले के आरोपियों को समझौते के बाद रिहा कर दिया। 8 अप्रैल 2006 को पिठोरिया में रामनवमी के दौरान भजन कीर्तन कर रहे लोगों पर हरवे-हथियार से लैस होकर जानलेवा हमला कर सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशशि की गई थी। इस मामले में बलराम साहू ने पिठोरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अदालत ने मजीबुल हक, शमसूल हक, हबीब अंसारी, मो. अख्तर, आलम अंसारी, जुमाउद्दीन अंसारी, मो. मुबारक, अब्बास अंसारी, नमुल हक, इदरिश अंसारी, निजामुद्दीन अंसारी, शकील, शाहिद और आशा रफीक को रिहा कर दिया।

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