दहेज हत्या मामले में पति को उम्र कैद
गया। दहेज हत्या के मामले में चंदौती थाना के बहवलपुर निवासी मुन्ना दास को कोर्ट ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनायी। तदर्थ एडीजे पांच के न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह ने आरोपी मृतका के पति मुन्ना दास को...
गया। दहेज हत्या के मामले में चंदौती थाना के बहवलपुर निवासी मुन्ना दास को कोर्ट ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनायी। तदर्थ एडीजे पांच के न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह ने आरोपी मृतका के पति मुन्ना दास को पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया। इस मामले में कार्य कर रहे एपीपी कमल किशोर ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध दहेज को लेकर 12 दिसम्बर 2010 को अपनी पत्नी रूबी देवी को प्रताडिम्त करने एवं जहर देकर हत्या कर देने का आरोप था।
आरोपी एवं उसके परिजनों के विरुद्ध मृतका के पिता से दहेज में बीस हजार रुपये मांगने का भी आरोप था। चंदौती थाना के बड़की तकेया निवासी मृतका के पिता लखन दास ने पुलिस को बयान दिया था कि आरोपी एवं उसके परिजन नौ दिसम्बर 2010 को विदा करा कर ले गये थे एवं उसकी हत्या कर दी। इस वाद में बचाव पक्ष से अधविक्ता फिरोज आलम ने बहस की।