नाबालिग भतीजी से बलात्कार करने वाले युवक को उम्रकैद
दिल्ली की एक अदालत ने एक युवक को अपनी 14 वर्ष की भांजी के साथ लगातार बलात्कार करने और उसे तेजाब डालकर नुकसान पहुंचाने की धमकी देने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई और उसके साथ नरमी बरतने से यह कहकर...
दिल्ली की एक अदालत ने एक युवक को अपनी 14 वर्ष की भांजी के साथ लगातार बलात्कार करने और उसे तेजाब डालकर नुकसान पहुंचाने की धमकी देने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई और उसके साथ नरमी बरतने से यह कहकर इंकार कर दिया कि उसकी हरकत क्रूर और भयावह है।
अदालत ने कहा कि 24 वर्ष का दोषी जो बच्ची का मामा है और उसने उसकी अस्मिता और गरिमा की रक्षा करने की बजाय भक्षक बनकर उसके साथ अपने खून के पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इला रावत ने युवक पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया और कहा कि उसने पीडिता ही नहीं बल्कि उसके माता-पिता का भी विश्वास तोड़ा है। अदालत ने दिल्ली सरकार को पीडिता के पुनर्वास और कल्याण के लिए उसे एक लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा।
पुलिस ने बताया कि पिछले साल जुलाई में बच्ची के माता-पिता ने बेगमपुर थाने में दर्ज शिकायत में कहा था कि उनकी बेटी के साथ उसके मामा ने तीन वर्ष तक कई बार बलात्कार किया, जो पिछले कुछ वर्ष से उनके साथ ही रहता था।
शिकायत दर्ज करवाने से पहले के तीन वर्ष के दौरान आरोपी जब भी लड़की को घर में अकेला पाता था उसके साथ बलात्कार करता था और किसी को इस बारे में बताने पर चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी देता था।
लड़की, जिसकी उम्र अब 17 बरस है, ने अपने मामा की इस हरकत के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन एक दिन जब उसकी मां ने उसे रोते देखकर पूछताछ की तो बच्ची अपने साथ होने वाले इस जुल्म को लेकर चुप नहीं रह पाई। मामले की सुनवाई के दौरान युवक ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन अदालत ने उसकी दलीलों को अस्वीकार करते हुए उसे कठोर दंड दिया।