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कोर्ट में लश्कर के संदिग्ध सदस्य की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने लश्कर-ए- तैयबा के एक संदिग्ध सदस्य की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। इस संदिग्ध को पिछले साल दिसंबर में हरियाणा के मेवात क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने पुलिस को...

कोर्ट में लश्कर के संदिग्ध सदस्य की जमानत याचिका खारिज
एजेंसीThu, 06 Mar 2014 08:39 PM
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दिल्ली की एक अदालत ने लश्कर-ए- तैयबा के एक संदिग्ध सदस्य की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। इस संदिग्ध को पिछले साल दिसंबर में हरियाणा के मेवात क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस मामले में अपनी जांच को 26 मार्च से पहले पूरी करे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दया प्रकाश ने शाहिद की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वैधानिक जमानत का प्रावधान गिरफ्तारी के 180 दिन बीत जाने के बाद ही लागू होता है। इस अवधि में अभियोजन को आरोपपत्र पेश करना होता है। इस बीच अदालत ने पुलिस के इस अनुरोध को मंजूरी दे दी कि उसे अपनी जांच पूरा करने के लिए और समय दिया जाये।

न्यायाधीश प्रकाश ने कहा कि मैंने अर्जी (पुलिस की) देखी तथा दलीलों पर विचार किया। मेरी राय है कि अर्जी को मंजूरी दी जाये। जांच एजेंसी को 20 दिन का और समय दिया जाये ताकि जांच को सात मार्च से 26 मार्च के बीच पूरा कर लिया जाये।

दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने लश्कर के कथित सदस्यों राशिद और शाहिद को पिछले साले दिसंबर में गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर क्षेत्र में दंगों के बाद दो लोगों से मुलाकात की थी। अदालत दिल्ली पुलिस और शाहिद द्वारा अलग अलग दी गई अर्जियों पर विचार कर रही थी।

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