झोलाछाप डॉंक्टरों की पहचान करेंगे एसएचओ
झोलाछाप डॉंक्टरों को पकड़ने की जिम्मेदारी अब स्थानीय पुलिस के पास होगी। इस बाबत डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने सभी एचएचओ को सर्कुलर जारी किया है। शिकायत के बाद पुलिस पहले चिकित्सक के खिलाफ डीएमसी की धारा...
झोलाछाप डॉंक्टरों को पकड़ने की जिम्मेदारी अब स्थानीय पुलिस के पास होगी। इस बाबत डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने सभी एचएचओ को सर्कुलर जारी किया है। शिकायत के बाद पुलिस पहले चिकित्सक के खिलाफ डीएमसी की धारा 27 के तहत कार्रवाई करेगी जबकि तीन दिन के अंदर डीएमसी झोलाछाप डॉंक्टर की डिग्री जांचेगी।
दिल्ली मेडिकल काउंसिल एक्ट का हवाला देते हुए पुलिस अब किसी भी फर्जी डॉंक्टर के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। इससे पहले डीएमसी विशेष अभियान के तहत ऐसे डॉंक्टरों की पहचान करती थी। जांचने के बाद यदि डिग्री फर्जी या नकली पाई जाती थी तो पुलिस आरोपी डॉंक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती थी। बीते दिनों हाईकोर्ट में आए एक मामले के बाद कोर्ट ने पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ाते हुए क्षेत्र के एसएचओ को ऐसे डॉंक्टरों की शिकायत पर कार्रवाई करने का आदेश दिया।