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तेजपाल की याचिका पर सुनवाई सात मार्च तक स्थगित

बंबई हाईकोर्ट ने बंद कमरे में दलीलें सुनने के बाद महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न के आरोपी और तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी। तेजपाल की याचिका पर...

तेजपाल की याचिका पर सुनवाई सात मार्च तक स्थगित
एजेंसीWed, 05 Mar 2014 09:24 AM
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बंबई हाईकोर्ट ने बंद कमरे में दलीलें सुनने के बाद महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न के आरोपी और तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी। तेजपाल की याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई होगी।

इससे पहले आज अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत से बंद कमरे में सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि मीडिया में इस मामले में पहले ही काफी कुछ लिखा जा चुका है, जिसके बाद न्यायमूर्ति यूवी बाकड़े आज जमानत याचिका पर बंद कमरे में सुनवाई पर सहमत हुए थे।

अदालत की गोवा पीठ के सामने इस मामले को सुबह साढ़े दस बजे रखा गया और फिर इस मामले में बंद कमरे में सुनवाई शुरू हुई। शाम साढ़े चार बजे दलीलें पूरी हुईं। गोवा में गत नवंबर में तहलका के थिंकफेस्ट के दौरान एक कनिष्ठ महिला सहयोगी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में 50 वर्षीय पत्रकार तेजपाल जेल में हैं।

गोवा अपराध शाखा ने तेजपाल के खिलाफ महिला पत्रकार से बलात्कार करने, उसका शील भंग करने और उसे यौन प्रताड़ना देने के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया जिसके बाद तेजपाल ने जमानत मांगी है।

गोवा पीठ ने 18 फरवरी को तेजपाल को कोई तात्कालिक राहत देने से इंकार करते हुए मामले की सुनवाई आज के लिए नियत कर दी थी और अभियोजन पक्ष से उनके खिलाफ दाखिल आरोप पत्र की एक प्रति पेश करने को कहा था। फिलहाल तेजपाल यहां से 35 किमी दूर वास्को में साडा उप जेल में बंद हैं।

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