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2जी मामला: 4 अप्रैल को रिकॉर्ड होंगे आरोपियों के बयान

सीबीआई की विशेष अदालत ने 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक की राज्यसभा सदस्य कनिमोई और कारपोरेट जगत की कुछ शीर्ष हस्तियों के बयान रिकॉर्ड करने के लिए 4 अप्रैल की तारीख...

2जी मामला: 4 अप्रैल को रिकॉर्ड होंगे आरोपियों के बयान
एजेंसीMon, 03 Mar 2014 03:11 PM
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सीबीआई की विशेष अदालत ने 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक की राज्यसभा सदस्य कनिमोई और कारपोरेट जगत की कुछ शीर्ष हस्तियों के बयान रिकॉर्ड करने के लिए 4 अप्रैल की तारीख नियत की है।
   
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी आरोपियों के बयान आज रिकॉर्ड करने वाले थे। लेकिन बयान दर्ज करने की तारीख 4 अप्रैल तय करते हुए उन्होंने कहा कि केवल आधा काम ही हो पाया है क्योंकि आरोपियों से पूछे जाने वाले सवाल तैयार करना एक लंबी प्रक्रिया है।
   
बहरहाल, न्यायाधीश ने कहा कि वह आरोपियों को प्रश्नावली 4 अप्रैल को देंगे ताकि वह अपने लिखित जवाब एक सप्ताह के अंदर दाखिल कर सकें। उन्होंने कहा अन्य मामला (एस्सार ग्रुप और लूप टेलिकॉम के प्रमोटरों के खिलाफ) भी 4 अप्रैल के लिए ही सूचीबद्ध है। मैं तब तक दोनों मामलों में (सवालों की तैयारी) कर लूंगा। मैं दोनों पक्षों को प्रश्नावली दे दूंगा और वे एक सप्ताह के अंदर अपने लिखित जवाब सौंपेंगे।
   
विशेष न्यायाधीश ने यह भी कहा मैं सवाल इस तरह तैयार करने की कोशिश करूंगा कि आपका (आरोपियों का) काम आधे घंटे में हो जाएगा। अदालत ने मुख्य जांच अधिकारी और सीबीआई के पुलिस अधीक्षक विवेक प्रियदर्शी की गवाही के साथ ही 27 नवंबर 2013 को इस मामले में सीबीआई के गवाहों के बयान दर्ज करने का काम पूरा किया था।
   
अदालत ने इस मामले में रिलायंस एडीएजी के अध्यक्ष अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी, पूर्व कारपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया और अटॉर्नी जनरल जी ई वाहनवती सहित सीबीआई के 153 गवाहों के बयान 4,400 से अधिक पन्नों पर दर्ज किए। इस मामले में राजा तथा 16 अन्य लोग आरोपी हैं।
   
अदालत ने 2 जी घोटाला मामले की जांच से सामने आए मामले में भी सीबीआई के गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस मामले में एस्सार ग्रुप, लूप टेलीकॉम और अन्य कथित तौर पर शामिल हैं। एस्सार ग्रुप और लूप टेलीकॉम के प्रमोटरों के खिलाफ मामले में बयान दर्ज करते समय अदालत ने सीबीआई के 95 गवाहों के भी बयान 1,056 पन्नों पर रिकॉर्ड किए।
   
अदालत ने पहले दो आरोप पत्रों में तीन दूरसंचार कंपनियों सहित 17 के खिलाफ 11 नवंबर 2011 को आरोप तय करते हुए कहा था कि इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत हैं। इसके साथ ही मामले में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया था। सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही है जिसकी स्थापना खास तौर पर 2 जी स्पेक्ट्रम मामले की सुनवाई के लिए की गई। उच्चतम न्यायालय इसकी निगरानी कर रहा है।
   
इस मामले में राजा के साथ साथ कनिमोई, पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा के पूर्ववर्ती निजी सचिव आर के चंदोलिया, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटरों शाहिद उस्मान बलवा तथा विनोद गोयनका, यूनीटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप :आरएडीएजी: के तीन शीर्ष कार्यपालक अधिकारियों गौतम दोषी, सुरेन्द्र पिपारा और हरि नायर के खिलाफ सुनवाई चल रही है।
   
कुसेगांव फ्रूटस एंड वेजिटेबल्स प्रा लि के निर्देशक आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, कलैंगर टीवी के निर्देशक शरद कुमार, बॉलीवुड के निर्माता करीम मोरानी भी इस मामले में आरोपी हैं।
   
इन 14 आरोपियों के अलावा तीन दूरसंचार कंपनियां स्वान टेलीकॉम प्रा लि (एसटीपीएल), रिलायंस टेलीकॉम लि और यूनीटेक वायरलेस (तमिलनाडु) लि के खिलाफ भी सुनवाई चल रही है। इन लोगों को क्रमश: 2 और 25 अप्रैल को दाखिल सीबीआई के पहले दो आरोप पत्रों में आरोपी बनाया गया था।

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