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नाबालिग से रेप के मामले में 24 घंटे में चार्जशीट

वरीय संवाददाता, पटना। 14 साल की नाबालिग लड़की से रेप करने वाले ऑटो चालक अरविंद कुमार व उसके साथी रंजन कुमार के खिलाफ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर शनिवार को कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया। आरोपियों को...

नाबालिग से रेप के मामले में 24 घंटे में चार्जशीट
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 02 Mar 2014 12:36 AM
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वरीय संवाददाता, पटना। 14 साल की नाबालिग लड़की से रेप करने वाले ऑटो चालक अरविंद कुमार व उसके साथी रंजन कुमार के खिलाफ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर शनिवार को कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया। आरोपियों को स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाई जाएगी। लड़की का मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसमें रेप की पुष्टि हुई।

कोर्ट में 164 के तहत लड़की का बयान दर्ज कराया गया। बयान में भी उसने अरविंद पर रेप का आरोप लगाया। हालांकि रंजन के बारे में कहा कि उसने रेप नहीं किया, लेकिन ऑटो में वह भी था। इस बाबत हुई प्रेस वार्ता में एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि लड़की नाला रोड स्थित अपने ननिहाल में रहती है। गुरुवार को वह बाजार से सब्जी लाने के लिए निकली। रास्ता भटककर न्यू बाईपास स्थित 70 फुटा रोड में चली गई।

वहां ऑटो चालक अरविंद से उसने घर पहुंचाने को कहा, तो वह उसे दिन भर घुमाता रहा। रात में उसने फतुहा में लड़की के साथ दुष्कर्म किया। दोनों लड़की को लेकर वापस पटना जंक्शन आ रहे थे। इसी दौरान चिरैयाटांड़ पुल के पास गश्ती पुलिस को देख लड़की ने शोर मचाया, तो ऑटो चालक को पकड़ लिया गया। ऑटो पर नहीं था पुलिस कोड एसएसपी ने बताया कि अरविंद कुछ दिनों पहले ही ऑटो खरीदा था। वह रामकृष्ण नगर में रहता है।

उसने ऑटो पर पुलिस कोड भी अंकित नहीं कराया था। अरविंद को पकड़ने वाले पुलिसकर्मी को एसएसपी ने पुरस्कृत भी किया है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि जिस ऑटो पर पुलिस कोड अंकित न हो, उस पर सवारी न करें। ऑटो पर बैठने के पहले पुलिस कोड नोट कर लें।

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