गाजी हत्या मामले में मुशर्रफ को पेशी से छूट
पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को अब्दुल राशिद गाजी हत्या मामले में शनिवार को हाजिरी से छूट देते हुए उन्हें 15 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई के रोज हाजिर होने के लिए समन...
पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को अब्दुल राशिद गाजी हत्या मामले में शनिवार को हाजिरी से छूट देते हुए उन्हें 15 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई के रोज हाजिर होने के लिए समन जारी किया।
इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के मौलवी गाजी की वर्ष 2007 में मस्जिद पर सैनिक कार्रवाई के दौरान हुई मौत को लेकर पूर्व सैनिक तानाशाह के खिलाफ सितंबर 2013 में हत्या का एक मामला दर्ज किया गया था।
डॉन ऑनलाइन के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाजिद अली मामले की सुनवाई कर रहे हैं। मुशर्रफ के वकील ने पूर्व राष्ट्रपति को इस मामले में स्थायी राहत प्रदान करने का अनुरोध किया। अदालत ने स्थायी राहत देने के मुद्दे पर 15 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में चर्चा करने का फैसला लिया।
लाल मस्जिद में छिपे बैठे आतंकवादियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई का आदेश मुशर्रफ की सरकार ने लिया था। आठ दिनों की घेराबंदी का संघर्षपूर्ण अंत के दौरान करीब 100 लोग मारे गए। मारे गए लोगों में पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल थे।