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अदालत ने लियाकत के संदिग्ध साथी को भगोड़ा घोषित किया

दिल्ली की एक अदालत ने सबीर खान पठान को भगोड़ा अपराधी घोषित किया है, दिल्ली पुलिस ने जिसके लियाकत शाह का साथी होने का दावा किया था। अदालत ने एनआईए की याचिका पर विचार करने के बाद पठान को आपराधिक...

अदालत ने लियाकत के संदिग्ध साथी को भगोड़ा घोषित किया
एजेंसीMon, 10 Feb 2014 08:30 PM
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दिल्ली की एक अदालत ने सबीर खान पठान को भगोड़ा अपराधी घोषित किया है, दिल्ली पुलिस ने जिसके लियाकत शाह का साथी होने का दावा किया था।

अदालत ने एनआईए की याचिका पर विचार करने के बाद पठान को आपराधिक प्रक्रिया संहिता :सीआरपीसी: की धारा 82 के तहत भगोड़ा अपराधी घोषित किया। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने शाह पर प्रतिबंधित संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन का आतंकवादी होने का आरोप लगाया था जो राष्ट्रीय राजधानी में विस्फोटों को अंजाम देने आया था।

हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और राज्य पुलिस की कड़ी नाराजगी के बाद मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी :एनआईए: को दे दिया गया जिसने पता लगाया कि शाह राज्य सरकार की पुनर्वास योजना के तहत नेपाल के रास्ते भारत आया था। शाह को पिछले साल मई में जमानत पर रिहा किया गया था।

एनआईए ने जांच शुरू करने के बाद पता लगाया कि दिल्ली पुलिस की जांच में अनेक खामियां हैं और यह भी पता चला कि मध्य प्रदेश के निवासी और शाह के कथित साथी पठान ने दिल्ली में अपने संपर्क के पते के तौर पर लोधी रोड पर विशेष शाखा के दफ्तर का पता दिया था।

मामला एनआईए को हस्तांतरित किये जाने के बाद से खान फरार है। सूत्रों ने कहा कि मध्य प्रदेश के शाजापुर खान के परिवार ने उसका पता बताने में असमर्थता जाहिर की थी और एनआईए के अधिकारियों को यह भी बताया कि उन्हें खान की जान को लेकर आशंका बनी हुई है।

एनआईए अदालत खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पहले ही जारी कर चुकी है।

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