धनबाद, वरीय संवाददाता। नौकरी का झांसा देकर महिला को ठगने वाले को अदालत ने तीन साल की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 2002 में आइओसीएल कर्मचारी यूनियन के तत्कालीन सचिव गोपाल सिंह ने माला सिंह से नौकरी दिलाने के नाम पर एक लाख रुपए ठग लिए थे। गोपाल ने माला को उनके पति की जगह नौकरी दिलाने की बात कहते हुए रुपए ऐंठे थे।
काफी दिनों तक जब वह नौकरी नहीं दिला सका तो माला ने धनसार थाना में इसकी शिकायत की। सुनवाई पूरी करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एमके प्रजापति ने गोपाल सिंह को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन का संचालन एपीपी रवि कुमार ने किया।