सड़क दुर्घटना में मारे व्यक्ति के परिजनों को मिला मुआवजा
मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण ने यहां उस विमानन प्रशिक्षक के परिवार के सदस्यों को 40 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा प्रदान किया है जिसकी 2009 में एक विख्यात निजी विद्यालय की तेज गति की बस से टक्कर लगने...
मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण ने यहां उस विमानन प्रशिक्षक के परिवार के सदस्यों को 40 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा प्रदान किया है जिसकी 2009 में एक विख्यात निजी विद्यालय की तेज गति की बस से टक्कर लगने से मौत हो गई थी।
न्यायाधिकरण ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह पीडित अशोक कुमार सेठी (61) की पत्नी, दो बच्चे और मां को 4026000 रुपये मुआवजे का भुगतान करे। दुर्घटना में शामिल बस का बीमा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किया था।
सेठी उड्डयन क्षेत्र की इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड में डिप्टी चीफ इंस्ट्रुक्टर (टेक्निकल) के पद पर कार्यरत थे और उनका वेतन प्रति महीने 85 हजार रुपये से अधिक था।
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी संजीव जैन ने कहा कि गवाहों की बयान और रिकार्ड में रखे गए दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद मेरा विचार है कि इसमें प्रतिवादी नम्बर दो (बस) चालक की लापरवाही थी।