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अपहरण के दोषी को 5 साल की सजा

रांची। महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष न्यायाधीश सीमा सिन्हा की अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए छात्रा के अपहरण के दोषी मनोज महतो को 5 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने तीन हजार का जुर्माना भी...

अपहरण के दोषी को 5 साल की सजा
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 06 Feb 2014 12:01 AM
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रांची। महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष न्यायाधीश सीमा सिन्हा की अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए छात्रा के अपहरण के दोषी मनोज महतो को 5 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने तीन हजार का जुर्माना भी किया। यह मामला मांडर थाना क्षेत्र के होसिल गांव का है।

9 जून 2011 को 5वीं की छात्रा को उस वक्त बहलाफुसलाकर अपहरण कर लिया गया, जब वह स्कूल जा रही थी। इस मामले में पंचायत भी बैठी थी। मनोज ने पीड़ित परिवार को घर वापस लाने का भरोसा भी दिया लेकिन बाद में मुकर गया।

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