पड़ोसी की हत्या के जुर्म में चार लोगों को उम्रकैद
नई दिल्ली वरिष्ठ संवाददाता। अपने पड़ोसी की हत्या करने के जुर्म में अदालत ने चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडशिनल सेशन जज गुलशन कुमार की अदालत ने अभियुक्त अशोक सिंह, राजेश, अनिल और सोनू पर...
नई दिल्ली वरिष्ठ संवाददाता। अपने पड़ोसी की हत्या करने के जुर्म में अदालत ने चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडशिनल सेशन जज गुलशन कुमार की अदालत ने अभियुक्त अशोक सिंह, राजेश, अनिल और सोनू पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। अभियोजन के अनुसार आरोपी अशोक 14 नवंबर 2009 को 30 वर्षीय पीड़ित के घर गया था। इसके पहले अशोक ने पीड़ित को 10 हजार रुपये उधार दिए थे। अशोक ने उधार राशि के बदले पीड़ित से उसका मोबाइल फोन मांगा था।
पीड़ित ने फोन देने से इंकार कर दिया और अशोक के साथ र्दुव्यवहार भी किया। घटना की रात अशोक और उसके तीन अन्य सहयोगी दक्षिण दिल्ली स्थित पीड़ित के फ्लैट में जबरन घुस गए और उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने अदालत में कहा था कि आरोपी लोगों ने पीड़ित को छूरे से मार डाला। आरोपियों ने अपने को बेगुनाह बताया और दया की अपील करते हुए कहा कि वे निर्धन परिवारों से आते हैं तथा उन्हें अपने परिवारों का ख्याल रखना है।
अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कहा कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। इसलिए अभियुक्तों के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती।