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अवमानना मामले पर राबड़ी देवी को नोटिस

पटना हाई कोर्ट ने अवमानना से संबंधित एक मामले में बुधवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश जेबी कोशी और...

 अवमानना मामले पर राबड़ी देवी को नोटिस
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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पटना हाई कोर्ट ने अवमानना से संबंधित एक मामले में बुधवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश जेबी कोशी और न्यायाधीश डा. रवि रंजन की ख्ांडपीठ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधिक कोष के संयोजक अवधेश कुमार पांडे की आेर से दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद राबड़ी देवी को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि राबड़ी देवी ने 5 अप्रैल 200ो सारण में एक चुनावी सभा में कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्यायपालिका को मुट्ठी में कर लिया है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी का यह बयान न्यायपालिका की अवमानना है और अवमानना कानून के तहत उन्होंने कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। अदालत ने राबड़ी देवी को 30 दिनों के अंदर अपना पक्ष बताने के लिए नोटिस जारी किया है। इस मामले में सुनवाई अब 30 दिनों के बाद होगी।

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