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पूर्व कमिश्नर को छोड़ सभी को सजा

चारा घोटाला के कांड संख्या आरसी 3ए)में दोषी करार दिये गये संथालपरगना के पूर्व कमिश्नर श्रीपति नारायण दुबे को छोड़कर अन्य सभी अभियुक्तों को सजा सुना दी गयी है। सीबीआइ के स्पेशल जज संजय प्रसाद की अदालत...

 पूर्व कमिश्नर को छोड़ सभी को सजा
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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चारा घोटाला के कांड संख्या आरसी 3ए)में दोषी करार दिये गये संथालपरगना के पूर्व कमिश्नर श्रीपति नारायण दुबे को छोड़कर अन्य सभी अभियुक्तों को सजा सुना दी गयी है। सीबीआइ के स्पेशल जज संजय प्रसाद की अदालत ने 23 जून को इस मामले के 10 अभियुक्तों को पांच से सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। अभियुक्तों पर एक लाख 70 हाार रुपये से लेकर 11 लाख हाार रुपये का फाइन किया गया है। पूर्व कमिश्नर दुबे को 26 जून को सजा सुनायी जायेगी। उनके वकील ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा था कि 25 जून तक वह बिहार-झारखंड से बाहर रहेंगे।ड्ढr ड्ढr लिहाजा 26 को सजा की बिंदु पर सुनवाई की जाये। अदालत ने इसे स्वीकृत कर लिया। मामला दुमका ट्रेारी से एक करोड़ 47 लाख 60 हाार 2पये की फर्ाी निकासी से संबंधित है। इसमें 11 अप्रैल 1ो एफआइआर दर्ज की गयी थी। सीबीआइ ने 30 सितंबर 2000 को 46 अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दायर किया। 20 जून 2003 को कोर्ट में चार्जफ्रेम किया गया। 12 जून 2008 को अदालत ने पूर्व कमिश्नर सहित 34 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। इनमें तीन महिला अभियुक्त थीं, जिन्हें उसी दिन सजा सुना दी गयी। बाकी 31 के सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 1ाून की तिथि निर्धारित की गयी थी।ड्ढr

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