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यथास्थिति का उल्लंघन, फिर कोर्ट में सहारा

सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल) ने लखनऊ स्थित सहारा शहर परिसर मंे अवैध निर्माण ढहाए जाने के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यथास्थिति बरकरार करने के फैसले का उल्लंघन करने के...

 यथास्थिति का उल्लंघन, फिर कोर्ट में सहारा
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल) ने लखनऊ स्थित सहारा शहर परिसर मंे अवैध निर्माण ढहाए जाने के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यथास्थिति बरकरार करने के फैसले का उल्लंघन करने के आरोप में लखनऊ विकास प्राधिकरण के खिलाफ मंगलवार को न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की। उच्चतम न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ के न्यायाधीश अल्तमस कबीर और जीएस सिंघवी ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार की तिथि नियत की जब उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस मामले की तत्काल सुनवाई की अपील की थी। इस बीच प्राधिकरण भी अदालत के यथास्थिति बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ निर्माण करने के आरोप में सहारा के खिलाफ न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने लखनऊ स्थित गोमती नगर इलाके में दो सौ तीस एकड़ में फैले सहारा शहर परिसर में किसी प्रकार के निर्माण एवं तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए थे। प्राधिकरण के मुताबिक अवैध निर्माण होने की वजह से उसने अस्पताल और चहारदीवारी को ढहाया था।

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