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भाभी की हत्या के जुर्म में देवर को आजीवन कारावास

स्थानीय अदालत ने भाभी की हत्या के जुर्म में देवर को आज आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतप्रकाश की अदालत ने भाभी की हत्या के...

भाभी की हत्या के जुर्म में देवर को आजीवन कारावास
एजेंसीFri, 10 Jan 2014 01:25 AM
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स्थानीय अदालत ने भाभी की हत्या के जुर्म में देवर को आज आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतप्रकाश की अदालत ने भाभी की हत्या के जुर्म में देवर दयाकिशन को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दयाकिशन अपनी भाभी मीरा के चरित्र पर संदेह करता था। इसके चलते 16 अप्रैल 2013 की रात को दयाकिशन की मीरा के साथ तकरार हो गई। तैश में आकर उसने घर में रखी कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसमें मीरा की मौके पर ही मौत हो गई थी।

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