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देवयानी की याचिका खारिज, ऊर्जा मंत्री का भारत दौरा रद्द

अमेरिका की एक अदालत ने भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागडे के खिलाफ मामले में अभियोग दायर करने की समय सीमा को बढ़ाने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया और अमेरिकी ऊर्जा मंत्री ने अगले सप्ताह होने...

देवयानी की याचिका खारिज, ऊर्जा मंत्री का भारत दौरा रद्द
एजेंसीThu, 09 Jan 2014 04:22 PM
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अमेरिका की एक अदालत ने भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागडे के खिलाफ मामले में अभियोग दायर करने की समय सीमा को बढ़ाने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया और अमेरिकी ऊर्जा मंत्री ने अगले सप्ताह होने वाले भारत दौरे को रद्द कर दिया है जिससे इस मामले में दोनों देशों के बीच विवाद और गहराने की आशंका पैदा हो गई है।

न्यूयार्क के दक्षिण जिले की एक अदालत ने खोबरागडे की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मामले में अभियोग दायर करने की 13 जनवरी को समाप्त हो रही समय सीमा को एक महीने और बढ़ाने की मांग की थी।

न्यायाधीश साराह नेटबर्न ने खोबरागडे की याचिका खारिज करते हुए कहा कि 13 जनवरी को समाप्त हो रही समय सीमा को बढ़ाए जाने से उन्हें फर्जी वीजा मामले में कोई राहत नहीं मिलेगी। न्यायाधीश ने अपने तीन पृष्ठ के फैसले में कहा है कि याचिका में कोई ठोस तर्क नहीं दिया गया है और इसी आधार पर मामले की प्रारंभिक सुनवाई की तारीख बढ़ाए जाने को मंजूरी नहीं दी जा सकती है।

चूंकि खोबरागडे 12 दिसंबर 2013 को गिरफ्तार की गई थी, इसलिए उनके खिलाफ 13 जनवरी तक अभियोग पत्र दायर किया जाना जरूरी है अथवा उनके खिलाफ सरकार की तरफ से कोई जानकारी दी जानी जरूरी है। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री अर्नेस्ट मोनिज ने अगले सप्ताह भारत की यात्रा का रद्द कर दिया है जिससे इस विवाद के और बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। मोनिज की यात्रा का उद्देश्य ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना था। 

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