Hindi Newsअदालत का महिला पुलिसकर्मी की तैनाती का निर्देश
अदालत का महिला पुलिसकर्मी की तैनाती का निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि लड़कियों से छेड़छाड़ की समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम एक महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की जाए। मुख्य न्यायाधीश आर बानुमती...
एजेंसीTue, 07 Jan 2014 01:07 PM
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झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि लड़कियों से छेड़छाड़ की समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम एक महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की जाए।
मुख्य न्यायाधीश आर बानुमती और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की एक खडंपीठ ने छेड़छाड़ करने वालों से लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने वाली एक जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए कल राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस समस्या पर नियंत्रण करने के लिए इस संबंध में तमिलनाडु और पंजाब द्वारा अपनाये जाने वाले नियम क्रियान्वित करें।
पीठ ने साथ ही राज्य सरकार को शैक्षिक संस्थानों, छात्रावासों और लॉज के आसपास नियमित गश्त सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।