फोटो गैलरी

Hindi Newsहाईकोर्ट ने हर्जाने वाला फैसला वापस लिया

हाईकोर्ट ने हर्जाने वाला फैसला वापस लिया

लखनऊ विधि संवाददाता अवमानना के आरोपी अधविक्ता अशोक पाण्डेय द्वारा बिना शर्त माफी मांगे जाने पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उनके ऊपर लगाए गए एक लाख रुपए हर्जाने की धनराशि वाले फैसले को वापस ले लिया है। ...

हाईकोर्ट ने हर्जाने वाला फैसला वापस लिया
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 03 Jan 2014 11:38 PM
ऐप पर पढ़ें

लखनऊ विधि संवाददाता

अवमानना के आरोपी अधविक्ता अशोक पाण्डेय द्वारा बिना शर्त माफी मांगे जाने पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उनके ऊपर लगाए गए एक लाख रुपए हर्जाने की धनराशि वाले फैसले को वापस ले लिया है। मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय यशवंत चन्द्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा की खण्डपीठ ने उक्त आदेश अधविक्ता की ओर से दायर एक पुनर्वालोकन याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधविक्ता अशोक पाण्डेय ने अपना निजी हलफनामा दाखिल कर अदालत पर पूर्व में लगाए अवमानना सम्बंधी सभी बयानों को वापस लेते हुए अपने कृत्य के लिए बिना शर्त क्षमा याचना की थी।

पीठ ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन पर लगाए गए हर्जाना सम्बंधी आदेश को वापस लेते हुए कहा है कि चूंकि पीठ के पूर्व आदेश के अनुपालन में श्री पाण्डेय के विरुद्ध एक अन्य खण्डपीठ के सम्मुख अवमानना की कार्यवाही विचाराधीन है। इस कारण पीठ द्वारा शुक्रवार को पारित फैसले की जानकारी श्री पाण्डेय सक्षम खण्ड पीठ के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। जिस पर उस पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें