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समलैंगिकता को लेकर बयानों पर कोर्ट ने जतायी नाराजगी

उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को लेकर उसके निर्णय पर कुछ केंद्रीय मंत्रियों और राजनेताओं के बयानों पर शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जतायी। मुख्य न्यायाधीश पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने...

समलैंगिकता को लेकर बयानों पर कोर्ट ने जतायी नाराजगी
एजेंसीFri, 03 Jan 2014 04:21 PM
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उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को लेकर उसके निर्णय पर कुछ केंद्रीय मंत्रियों और राजनेताओं के बयानों पर शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जतायी।

मुख्य न्यायाधीश पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हालांकि न्यायालय के फैसले के विरुद्ध बयान देने वाले मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की याचिका खारिज कर दी, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि वे भविष्य में ऐसे बयान देने के प्रति सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के बयान उचित नहीं थे।

न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति एस.जे. मुखोपाध्याय की सदस्यता वाली खंडपीठ ने गत दिसंबर में अपने एक फैसले में समलैंगिकता को अपराध करार दिया था।

गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम और कानून मंत्री कपिल सिव्बल ने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले की आलोचना की थी। केंद्र सरकार और नाज फाउंडेशन ने न्यायालय के आदेश की समीक्षा के लिये पहले ही याचिका दायर कर रखी है।

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