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14 अभियुक्तों को सजा

सीबीआइ के स्पेशल जज विनय कुमार सहाय की अदालत ने चारा घोटाला (कांड संख्या आरसी 51(ए)े 14 अभियुक्तों को तीन से छह साल तक की सजा सुनायी। इन पर दो लाख से 50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।ड्ढr...

 14 अभियुक्तों को सजा
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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सीबीआइ के स्पेशल जज विनय कुमार सहाय की अदालत ने चारा घोटाला (कांड संख्या आरसी 51(ए)े 14 अभियुक्तों को तीन से छह साल तक की सजा सुनायी। इन पर दो लाख से 50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।ड्ढr अर्थदंड नहीं देने वालों को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। राज्य के परिवहन सचिव सजल चक्रवर्ती को सजा नहीं सुनायी जा सकी। दोषी करार दिये गये सजल ने कोर्ट पहुंचते ही सीने में जबरदस्त दर्द की शिकायत की। उन्हें इलाज के लिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के चिकित्सक के पास भेज दिया गया। वहां से चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें रिम्स भेज दिया।ड्ढr कोर्ट ने 14 जुलाई को इस मामले के 64 अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। इनमें से 10 महिला अभियुक्तों को तत्काल सजा सुना दी गयी थी।ड्ढr 14 अभियुक्तों को मंगलवार को सजा सुनायी गयी। तीन फरार घोषित किये जा चुके हैं। शेष 37 की सजा के बिंदु पर सुनवाई 16 जुलाई को होगी। यह मामला चाईबासा ट्रेजरी से 1ी अवधि में 38 करोड़ लाख 2हाार 433 रुपये की फर्ाी निकासी का है । मामले में सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक जगतनारायण सिंह ने बहस की। जिन्हें सुनायी गयी सजाड्ढr नामसजाअर्थदंडड्ढr महेंद्र सिंह बेदीछह साल50 लाख रुपयेड्ढr बृजकिशोर अग्रवालपांच साल20 लाख रुपयेड्ढr सुरंद्र नाथ सिन्हापांच साल15 लाख रुपयेड्ढr दयानंद प्रसाद कश्यपपांच साल15 लाख रुपयेड्ढr रांन मेहतापांच साल12 लाख रुपयेड्ढr हरीश कुमारचार साल10 लाख रुपयेड्ढr विमल कुमार अग्रवालचार साल06 लाख रुपयेड्ढr वीरंद्र कुमार मिश्रचार साल15 लाख रुपयेड्ढr बीके सिंहचार साल15 लाख रुपयेड्ढr सुरंद्र कुमार रायचार साल05 लाख रुपयेड्ढr उमेश दुबेचार साल10 लाख रुपयेड्ढr राजीव कमलचार साल05 लाख रुपयेड्ढr बलदेव साहूतीन साल02 लाख रुपयेड्ढr रामाशंकर सिंहतीन साल03 लाख रुपय

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