पलामू डीएसइ का निलंबन निरस्त
झारखंड हाइकोर्ट ने पलामू के डीएसइ सत्यनारायण लकड़ा के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है। लकड़ा ने अपने निलंबन आदेश को चुनौती दी थी।ड्ढr लकड़ा ने अपनी याचिका में कहा था कि 20 सूत्री की बैठक के बीच में...
झारखंड हाइकोर्ट ने पलामू के डीएसइ सत्यनारायण लकड़ा के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है। लकड़ा ने अपने निलंबन आदेश को चुनौती दी थी।ड्ढr लकड़ा ने अपनी याचिका में कहा था कि 20 सूत्री की बैठक के बीच में ही बाहर चले जाने के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक उन पर पारा शिक्षकों की नियुक्ित के लिए दबाव बना रहे थे। लेकिन उन्होंने गलत तरीके से नियुक्ित नहीं करने की बात कही। यह मामला 20 सूत्री की बैठक में उठा था।ड्ढr हाइकोर्ट ने पूर्व में इस मामले की सुनवाई करते हुए निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके डीसी द्वारा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जा रहा था। इसकी शिकायत करने पर डीसी की ओर से हाइकोर्ट में आवेदन देकर कहा गया कि लकड़ा के स्थान पर सिमडेगा ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य को पदस्थापित कर दिया गया है इस कारण उन्हें दूसर स्थान पर पदस्थापित किया जाये।ड्ढr 25 जुलाई को सुनवाई के बाद कोर्ट ने निलंबन आदेश निरस्त कर दिया। जस्टिस आरके मेरठिया की अदालत ने एचआरडी सचिव को 15 दिनों के अंदर पदस्थापित करने का आदेश भी जारी करने का निर्देश दिया। प्रार्थी की ओर से वकील एके साहनी ने बहस की। कल से