सजल चक्रवर्ती को चार साल की सजा
चारा घोटाले के अभियुक्त वरिष्ठ आइएएस अधिकारी और राज्य के निलंबित परिवहन सचिव सजल चक्रवर्ती को सीबीआई कोर्ट ने चार साल की सजा सुनायी है। इसके साथ 3.50 लाख रुपये का जुर्माना भुगतान करने का आदेश दिया।...
चारा घोटाले के अभियुक्त वरिष्ठ आइएएस अधिकारी और राज्य के निलंबित परिवहन सचिव सजल चक्रवर्ती को सीबीआई कोर्ट ने चार साल की सजा सुनायी है। इसके साथ 3.50 लाख रुपये का जुर्माना भुगतान करने का आदेश दिया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा देने की बात कही गयी है। सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले के केस संख्या आरसी 51 एमें यह सजा सुनायी। श्री चक्रवर्ती के विरुद्ध चारा घोटाले में लैपटॉप लेने का आरोप सिद्ध होने के बाद सीबीआइ कोर्ट ने सजा सुनायी है। आइपीसी की धारा 120 बी, 400, 438, 471, 477 और धारा पीसी 13 2डी के तहत अभियुक्त को यह सजा दी गयी है। सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता जेएन सिंह ने दलीलें दी।ड्ढr ड्ढr ज्ञात हो कि आरसी 51 एमें 64 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है।जिसमें इसके पूर्व 63 लोगों को सजा दी जा चुकी है। श्री चक्रवर्ती बीमार रहने के कारण उन्हें कोर्ट में हाजिर नहीं किया जा सका था। इम मामले में सजल चक्रवर्ती 64 वें व्यक्ित हैं, जिन्हें शुक्रवार को सजा सुनायी गयी। शुक्रवार को 11 बजे श्री चक्रवर्ती को जेल एंबुलेंस से सीबीआइ कोर्ट लाया गया। रिम्स और जेल प्रशासन के सुरक्षाकर्मी उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर कोर्ट पहुंचे थे। श्री चक्रवर्ती के मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ था। उनके साथ रिम्स के चिकित्सक डॉ रिशी और सिस्टर दृष्टि लकड़ा भी थीं।