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सजल चक्रवर्ती को चार साल की सजा

चारा घोटाले के दोषी निलंबित परिवहन सचिव सजल चक्रवर्ती को सीबीआइ कोर्ट ने चार साल की सजा सुनायी है। साथ ही 3.50 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह...

 सजल चक्रवर्ती को चार साल की सजा
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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चारा घोटाले के दोषी निलंबित परिवहन सचिव सजल चक्रवर्ती को सीबीआइ कोर्ट ने चार साल की सजा सुनायी है। साथ ही 3.50 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह सजा चारा घोटाले के केस संख्या आरसी 51 एमें सुनायी गयी। सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता जेएन सिंह ने दलीलें दी।ड्ढr ज्ञात हो कि इसमें 64 लोगों को दोषी करार दिया गया था, 63 लोगों को सजा दी जा चुकी है। सजल के बीमार होने के कारण उन्हें कोर्ट में हाजिर नहीं किया जा सका था। इम मामले में सजल चक्रवर्ती 64 वें व्यक्ित हैं, जिन्हें शुक्रवार को सजा सुनायी गयी। शुक्रवार को 11 बजे श्री चक्रवर्ती को जेल एंबुलेंस से सीबीआइ कोर्ट लाया गया। रिम्स और जेल प्रशासन के सुरक्षाकर्मी उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर कोर्ट पहुंचे थे। श्री चक्रवर्ती के मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ था। संवाददाता

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