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इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे: अखिलेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा आतंकवाद से जुड़े मामलों के आरोपियों से मुकदमे वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाए जाने के संदर्भ में कहा कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे: अखिलेश
एजेंसीFri, 07 Jun 2013 03:23 PM
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा आतंकवाद से जुड़े मामलों के आरोपियों से मुकदमे वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाए जाने के संदर्भ में कहा कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी और वादा पूरा किया तथा इस मामले का पूरी तरह अध्ययन करने के बाद ही वह भविष्य के लिये कोई फैसला करेगी।

मुख्यमंत्री ने समारोह से इतर संवाददाताओं से बातचीत में एक सवाल पर कहा कि अदालत का जो फैसला होगा, उसका पूरा सम्मान किया जाएगा। सरकार की जो जिम्मेदारी थी और जो उसने अपने घोषणापत्र में लिखा था, उसे मुकदमे वापस लेने की अर्जी देकर पूरा किया।

उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि जो लोग बेगुनाह हैं, उनके मुकदमे वापस लिये जाएंगे। सरकार ने तो अपना काम कर दिया लेकिन अदालत जो भी फैसला करेगी, उसका सम्मान किया जाएगा।

उच्च न्यायालय के आदेश को उंची अदालत में चुनौती देने की सम्भावना संबंधी सवाल पर अखिलेश ने कहा कि हम अदालत के फैसले का पूरी तरह अध्ययन करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। वैसे, सपा इस पक्ष में है कि जो निर्दोष हैं, उन्हें रिहा किया जाए।

गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आतंकवाद से जुड़े मामलों के आरोपियों से लम्बित आपराधिक मुकदमे वापस लेने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर आज रोक लगा दी।
    
न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति महेन्द्र दयाल की खंडपीठ ने आज यह आदेश रंजना अग्निहोत्री समेत छह स्थानीय वकीलों की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में आतंकवादी गतिविधियों के आरोपियों के खिलाफ मुकदमे वापस लिये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया था।

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