भड़काऊ भाषण के एक मामले में वरुण गांधी बरी
उत्तर प्रदेश में बरेली मंडल के पीलीभीत जिले की एक अदालत ने वर्ष 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भाजपा सांसद वरुण गांधी के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में से एक में बुधवार को...
उत्तर प्रदेश में बरेली मंडल के पीलीभीत जिले की एक अदालत ने वर्ष 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भाजपा सांसद वरुण गांधी के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में से एक में बुधवार को बरी कर दिया।
अभियोजन सूत्रों ने बताया कि पीलीभीत के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अब्दुल कय्यूम ने 2009 के मार्च महीने में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उनके विरुद्ध दर्ज मुकदमे में उन्हें बरी कर दिया।
वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान वरुण के विएद्ध डालचंद्र मोहल्ले के अलावा बरखेड़ा कस्बे में भी भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था और इस संबंध में उनके विरुद्ध कोतवाली पुलिस थाने पर दो मुकदमे दर्ज किये गये थे। बरखेड़ा मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई पहली मार्च को होनी है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 की 28 मार्च को उक्त दोनों मुकदमों के मामले में तब चुनाव मैदान में रहे वरुण गांधी ने अदालत में समर्पण कर दिया था और इसके बाद उन्हें जिला कारागार भेजा गया था, जहां उनके समर्थकों द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध किया गया था और उस मामले में वरुण के विरुद्ध एक और मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत के सुपुर्द है।