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निगम से जलनिकासी पर खर्च का ब्योरा मांगा

पटना नगर निगम पर गिरी गाज। निगम को दो सप्ताह के भीतर गत 1 अप्रैल से 30 अगस्त तक के बीच जल जमाव पर की गई खर्च का पूरा ब्यौरा पेश करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है। अदालत ने राजधानी में जल जमाव के...

 निगम से जलनिकासी पर खर्च का ब्योरा मांगा
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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पटना नगर निगम पर गिरी गाज। निगम को दो सप्ताह के भीतर गत 1 अप्रैल से 30 अगस्त तक के बीच जल जमाव पर की गई खर्च का पूरा ब्यौरा पेश करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है। अदालत ने राजधानी में जल जमाव के रोकथाम तथा जल निकासी के लिए कहां-कहां कितना खर्च किया गया उसका पूरा ब्यौरा देने का आदेश निगम को दिया है। इसके अलावा जल निकासी के लिए कितने पम्प तथा कहां-कहां लगाया गया एवं उसमें कितना पेट्रोल तथा डीजल खर्च किया गया उसका भी ब्यौरा देने को कहा है। शहर के किस -किस क्षेत्रों के नालों की उड़ाही की गई तथा उसपर कितना रुपया खर्च किया गया है उसका भी ब्यौरा देने का आदेश निगम को दिया है।ड्ढr ड्ढr गमेक्सीन तथा ब्लीचिंग पाउडर एवं गंदा पानी को साफ करने वाली दवा की गोली पर खर्च की गई राशि का भी ब्यौरा देने को कहा है। फौगिंग मशीन के बार में भी ब्यौरा मांगी है। साथ ही फौगिंग पर खर्च की गई राशि के बार में पूरी जानकारी अदालत को देने का आदेश दिया। जल जमाव से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों तथा खर्च की गई राशि के बार में भी जानकारी देने का आदेश दिया। साथ ही किसी अन्य मद में खर्च की गई राशि के बार में भी पूरी जानकारी देने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति चन्द्रमौली कुमार प्रसाद तथा न्यायमूर्ति डा. रवि रंजन की खंडपीठ ने अधिवक्ता श्याम किशोर शर्मा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की।अदालत ने हाईकोर्ट के वकीलों की कमेटी को भी अपनी रिपोर्ट देने की बात कही। अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 2सितम्बर को तय की।

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