सेवा बहाल करने का बीएसएफ को निर्देश
झारखंड हाइकोर्ट ने बीएसएफ को कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह की सेवा बहाल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सिंह ने अपील याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि प्रार्थी 1में श्रीनगर में पदस्थापित...
झारखंड हाइकोर्ट ने बीएसएफ को कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह की सेवा बहाल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सिंह ने अपील याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि प्रार्थी 1में श्रीनगर में पदस्थापित था। आतंकवादी हमले में वह शत प्रतिशत विकलांग हो गया। इसके बाद 1में उसकी सेवा समाप्त कर दी गयी। इसके खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी। हाइकोर्ट ने बीएसएफ को विकलांगता अधिनियम के तहत सेवा में रखने का निर्देश दिया। पुन: 2005 में उसे काम से हटा दिया गया। इसके बाद उसमें पुन: याचिका दायर की, जो खारिा हो गयी। अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिंह को पूर्व की शर्त पर बहाल करने का निर्देश देते हुए सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी। प्रार्थी की ओर से वकील सुजीत नारायण प्रसाद ने बहस की।