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कंपनियों के विलय-अधिग्रहण पर नियम अधिसूचित

कंपनियों के बीच बड़ी राशि के विलय एवं अधिग्रहण सौदों पर अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से मंजूरी लेनी होगी और आयोग ने इसके लिये नियम बुधवार को अधिसूचित कर दिए हैं। अधिसूचना के अनुसार कंपनियों...

कंपनियों के विलय-अधिग्रहण पर नियम अधिसूचित
एजेंसीWed, 11 May 2011 07:11 PM
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कंपनियों के बीच बड़ी राशि के विलय एवं अधिग्रहण सौदों पर अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से मंजूरी लेनी होगी और आयोग ने इसके लिये नियम बुधवार को अधिसूचित कर दिए हैं।

अधिसूचना के अनुसार कंपनियों की तरफ से विलय एवं अधिग्रहण के लिये सूचना दर्ज किए जाने के 180 दिन के भीतर सीसीआई निर्णय ले लेगा। विलय एवं अधिग्रहण से जुड़े सीसीआई के ये नियमन एक जून 2011 से अमल में आ जायेंगे।

इसमें कहा गया है कि संबंधित पक्षों को सीसीआई से मंजूरी लेने के लिये एक लाख रुपये तक की फीस जमा करानी होगी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम के तहत आयोग को किसी भी तरह के जुड़ाव अथवा कंपनियों के मेल को नियमन करने का अधिकार है जिससे कि प्रतिस्पर्धा पर किसी भी तरह का कोई असर पड़ सकता है।

आयोग द्वारा इस संबंध में जारी नियमन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि आयोग विलय एवं अधिग्रहण के प्रस्तावों को मंजूरी दे सकता है, उन्हें नामंजूर कर सकता है या फिर उनमें सुधार भी कर सकता है।

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