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चुनाव नहीं लड़ सकेगा लोकपाल

लोकपाल परिषद का सदस्य बनने के बाद कोई व्यक्ति आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकेगा। प्रस्तावित लोकपाल विधेयक में प्रावधान होगा कि लोकपाल परिषद का सदस्य रह चुका व्यक्ति विधायक तथा सांसद से लेकर राष्ट्रपति या उप...

चुनाव नहीं लड़ सकेगा लोकपाल
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 07 May 2011 11:58 PM
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लोकपाल परिषद का सदस्य बनने के बाद कोई व्यक्ति आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकेगा। प्रस्तावित लोकपाल विधेयक में प्रावधान होगा कि लोकपाल परिषद का सदस्य रह चुका व्यक्ति विधायक तथा सांसद से लेकर राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति पद के चुनाव में भी खड़ा नहीं हो सकेगा।

लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार कर रही संयुक्त समिति की तीसरी बैठक में शनिवार को समाजसेवी अन्ना हजारे की टीम ने इस प्रावधान का खुलासा किया। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार की ओर से शामिल मंत्रियों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा होने पर चुनाव में खड़े होने के लोकतांत्रिक अधिकार का उल्लंघन होगा। इसलिए इस पर पुनर्विचार होना चाहिए।

समिति के सह-अध्यक्ष और वरिष्ठ कानूनविद् शांति भूषण ने कहा कि लोकपाल परिषद के सदस्यों को किसी भी राजनीतिक महत्वकांक्षा से दूर रखने के इरादे से उन्होंने यह प्रावधान रखा है। लोकपाल परिषद में एक अध्यक्ष और 10 सदस्यों के प्रावधान का प्रस्ताव है।

बैठक में मुखर्जी ने सदस्यों से अपील की कि वे इस बिल के प्रत्येक प्रावधान के संवैधानिक पहलू की गहन जांच करें, ताकि संसद में पेश होने पर इसमें कोई बाधा न आए। सूत्रों के मुताबिक इसमें लोकपाल चयन समिति के बारे में भी कमोबेश सहमति बन गई। संयुक्त समिति की अगली बैठक 23 मई को होगी। इसे 30 जून तक मसौदा तैयार करना है।

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