संविदा कर्मियों का ईपीएफ में पैसा जमा करने का निर्देश
राज्य के मेडिकल कालेजों में कांट्रेक्ट पर बहाल कर्मियों का ईपीएफ का पैसा जमा नहीं किए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी है। अदालत ने सभी मेडिकल कालेजों के अधीक्षकों को तीन महीने के भीतर वैधानिक...
राज्य के मेडिकल कालेजों में कांट्रेक्ट पर बहाल कर्मियों का ईपीएफ का पैसा जमा नहीं किए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी है। अदालत ने सभी मेडिकल कालेजों के अधीक्षकों को तीन महीने के भीतर वैधानिक रिटर्न जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया है कि ईपीएफ कानून का पालन हर हाल में सुनिश्चित करें।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह तथा न्यायमूर्ति डा. रवि रंजन की खंडपीठ ने विकास चन्द्र उर्फ गुड्ड बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इसके पूर्व ईपीएफ के वकील ने अदालत को बताया कि ईपीएफ कानून की कंडिका 36 के तहत मेडिकल कालेजों के अधीक्षक वैधानिक रिटर्न जमा करने के उत्तरदायी है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांट्रेक्ट पर नियुक्त कर्मचारियों का भविष्य निधि का पैसा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा नहीं किया जा रहा है।
अदालत ने कहा कि जो सेवा प्रदाता वैधानिक रिटर्न जमा नहीं करता है एवं ईपीएफ के प्रावधानों को लागू करने में कोताही बरतते है उनसे काम लेना बंद कर दें। अदालत का कहना था कि राज्य सरकार ईपीएफ कानून का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी से बच नहीं सकती।