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कनिमोझी की पेशी, राजा पर मढ़ा दोष

दूसरी पीढ़ी (2जी) के स्पेक्ट्रम आंवटन घोटाले में सह आरोपी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की बेटी कनिमोझी ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में जमानत याचिका दाखित...

कनिमोझी की पेशी, राजा पर मढ़ा दोष
एजेंसीFri, 06 May 2011 05:31 PM
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दूसरी पीढ़ी (2जी) के स्पेक्ट्रम आंवटन घोटाले में सह आरोपी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की बेटी कनिमोझी ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में जमानत याचिका दाखित करते हुए कहा कि उनका 'इरादा गलत' नहीं था।

इससे पहले कनिमोझी और कलैगनार टीवी के प्रमुख शरद कुमार सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। कनिमोझी को सीबीआई ने अनुपूरक आरोप पत्र में सह आरोपी बनाया है।

राजधानी की पटियाला हाउस अदालत परिसर में विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी के न्यायालय में शांत बैठी राज्यसभा सांसद कनिमोझी के वकील राम जेठमलानी ने कहा कि उन्होंने न तो कलैगनार टीवी की बोर्ड बैठक में हिस्सा लिया और न ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये। उन्होंने कहा कि डीएमके की नेता कनिमोझी केवल एक शेयरधारक हैं और उनका कम्पनी में धन हस्तांतरित होने से कुछ भी लेना देना नहीं है।

कनिमोझी की ओर से जेठमलानी ने कहा, ''मेरा दुर्भाग्य है कि मैं करुणानिधि की बेटी और सांसद हूं। कलैगनार टीवी में मेरी 20 फीसदी हिस्सेदारी है। मेरा कोई एक ऐसा स्पष्ट काम बताएं जो अपराध से जुड़ा हो।''

जेठमलानी ने कहा, ''कम्पनी द्वारा किए गए काम के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जो महज शेयरधारक हो और उसने ऐसे किसी भी फैसले में हिस्सा नहीं लिया हो, जो मामले में उनकी संलिप्तता दर्शाता हो।''

उन्होंने कहा, ''मैं फरार नहीं हूं न ही मैंने सबूतों से छेड़छाड़ की। मुझे केवल सम्मन भेजा गया और मैंने अदालत के आदेश का पालन किया। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है और जमानत हासिल करना मेरा अधिकार है। इसे मंजूर किया जाना चाहिए।''

जिस समय जेठमलानी दलील पेश कर रहे थे, उस समय खचाखच भरे न्यायालय में कनिमोझी बिल्लुक शांत बैठी हुई थीं।

सीबीआई के प्रथम और अनुपूरक आरोप पत्रों में आरोपी बनाए गए सभी 14 लोग शुक्रवार को अदालत में पेश होने की सम्भावना है, लेकिन सिनेयुग फिल्म्स के करीम मोरानी को मुम्बई के लीलावती अस्पताल में भर्ती होने के कारण न्यायालय में पेश होने से छूट दे दी गई है। उनकी जमानत याचिका पर 10 मई को सुनवाई होगी।

पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, स्वान टेलीकॉम के विनोद गोयनका, यूनिटेक के संजय चंद्रा और रिलायंस अनिल धीरूभाई अम्बानी समूह के तीन अधिकारी गौतम दोषी, हरी नायर और सुरेद्र पिपारा अदालत में मौजूद थे।

इसके अलावा सीबीआई द्वारा आरोपी बनाए गए राजा के निजी सहायक आर. के. चंदौलिया, पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा और स्वान टेलीकॉम के प्रमुख शाहिद बलवा भी अदालत परिसर में देखे गए।

इस मामले में करुणनिधि की पत्नी दयालू अमाल को गवाह बनाया गया है।

आरोप पत्र में कनिमोझी को शरद, मोरानी और आसिफ बलवा ओर कुसेगांव रियल्टी के राजीव बी. अग्रवाल के साथ सह षडयंत्रकारी बनाया गया है।

आरोपियों में राजा, चंदौलिया, बेहुरा, शाहिद, आसिफ, अग्रवाल, गोयनका, चंद्रा, दोषी, नायर और पिपारा न्यायिक हिरासत में हैं।

 

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