फोटो गैलरी

Hindi Newsहत्या के मामले में मां-बेटे को आजीवन कारावास

हत्या के मामले में मां-बेटे को आजीवन कारावास

बिहार में बांका की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में मां और बेटे को आजीवन कारावास के साथ-साथ 50-50 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। त्वरित अदालत के न्यायाधीश सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने जिले के...

हत्या के मामले में मां-बेटे को आजीवन कारावास
एजेंसीThu, 05 May 2011 12:17 PM
ऐप पर पढ़ें

बिहार में बांका की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में मां और बेटे को आजीवन कारावास के साथ-साथ 50-50 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

त्वरित अदालत के न्यायाधीश सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने जिले के चानन थाना क्षेत्र के जतवारा गांव निवासी अगनू मंडल की हत्या के आरोप में दोषी करार देने के बाद गांव के ही कलवतिया देवी और उसके पुत्र प्रदीप मंडल को गुरुवार को यह सजा सुनाई।

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 28 अप्रैल 2009 को दोषियों ने भूमि विवाद को लेकर अगनू मंडल की तेज हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी राधिका देवी ने कलवतिया देवी और उसके दो पुत्रों के खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले का एक अन्य अभियुक्त विरेन्द्र मंडल फरार है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें