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2जी मामला: बलवा की जमानत पर सुनवाई स्थगित

एक अदालत ने स्वान टेलीकॉम के मालिक शाहिद उस्मान बलवा की जमानत याचिका पर अपना फैसला सात मई तक के लिए स्थगित कर दिया। बलवा 2जी स्पेक्ट्रम मामले में गिरफ्तार 14 लोगों में शामिल हैं। केंद्रीय जांच...

2जी मामला: बलवा की जमानत पर सुनवाई स्थगित
एजेंसीTue, 03 May 2011 05:24 PM
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एक अदालत ने स्वान टेलीकॉम के मालिक शाहिद उस्मान बलवा की जमानत याचिका पर अपना फैसला सात मई तक के लिए स्थगित कर दिया। बलवा 2जी स्पेक्ट्रम मामले में गिरफ्तार 14 लोगों में शामिल हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने मंगलवार को कहा, ‘‘मामले की सुनवाई सात मई तक के लिए मुल्तवी की जाती है।’’

बलवा डीबी रियल्टी के प्रबंध निदेशक हैं, जिसने स्वान टेलीकॉम का गठन किया था। बलवा को आठ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

स्वान टेलीकॉम ने 2008 में 13 सर्किलों के लिए 2जी स्पेक्टम लाइसेंस खरीदे थे। इसके सिर्फ एक महीने के अंदर कम्पनी ने अपनी 45 फीसदी हिस्सेदारी संयुक्त अरब अमीरात की कम्पनी एटीसलाट को बेच दी थी।

सीबीआई का आरोप है कि डीबी समूह से 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एक टीवी चैनल को हस्तांतरित की गई थी, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के पारिवारिक सदस्यों की हिस्सेदारी है।

2जी मामले में पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा, उनके पूर्व निजी सचिव आर. के. चंदोलिया और पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा को भी गिरफ्तार किया गया है।

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