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हत्या मामलों में चार को आजीवन कारावास

हत्या के एक मामले में एक स्थानीय अदालत ने पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश पी के शर्मा ने अभियुक्त शेर मोहम्मद और उसके पुत्र इरफान को चार मई 2007 में इरशाद की...

हत्या मामलों में चार को आजीवन कारावास
एजेंसीTue, 03 May 2011 01:50 PM
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हत्या के एक मामले में एक स्थानीय अदालत ने पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश पी के शर्मा ने अभियुक्त शेर मोहम्मद और उसके पुत्र इरफान को चार मई 2007 में इरशाद की हत्या के मामले में उम्रकैद की सोमवार को सजा सुनाई। उन पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

हत्या के एक अन्य मामले में मोदीनगर इलाके के सतेन्द्र और सतीश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें वर्ष 2008 में हुई राजकुमार की हत्या के लिए यह सजा सुनाई गई। अदालत ने उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

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