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22 साल बाद मिलावटखोर दूधिए को मिली एक साल की सजा

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मिलावटी दूध बेचने के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मिलावटखोर दूधिए को गुरुवार को एक साल की सजा सुनाई। इस मामले में 22 वर्ष पूर्व अभियोग पंजीकृत हुआ...

22 साल बाद मिलावटखोर दूधिए को मिली एक साल की सजा
एजेंसीThu, 16 Sep 2010 05:11 PM
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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मिलावटी दूध बेचने के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मिलावटखोर दूधिए को गुरुवार को एक साल की सजा सुनाई। इस मामले में 22 वर्ष पूर्व अभियोग पंजीकृत हुआ था।

सहायक अभियोजन अधिकारी डी पी सिंह ने बताया कि भोज क्षेत्र के गोदना गांव निवासी मनसब को स्वास्थ्य निरीक्षक दयानन्द ने 29 सितंबर 1988 को 45 लीटर मिलावटी दूध के साथ पकड़ा था। उस समय वह पुरकाजी कस्बे में दूध बेचने जा रहा था।

स्वास्थ्य निरीक्षक दयानन्द ने मनसब के दूध का नमूना लिया तथा उसे जांच के लिए आगरा भेज दिया। जांच में दूध में मिलावट की पुष्टि हुई जिसपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) की अदालत में मुकदमा चला। दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद एसीजेएम (प्रथम) बी एन पाण्डे ने आज यह सजा सुनाई।

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