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अदालत ने मोदी की याचिका खारिज की

बंबई उच्च न्यायालय ने बीसीसीआई की अनुशासन समिति के गठन को चुनौती देने वाले आईपीएल के निलंबित कमिश्नर ललित मोदी की याचिका बुधवार को दूसरी बार खारिज कर दी। मोदी के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं की...

अदालत ने मोदी की याचिका खारिज की
एजेंसीWed, 15 Sep 2010 03:22 PM
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बंबई उच्च न्यायालय ने बीसीसीआई की अनुशासन समिति के गठन को चुनौती देने वाले आईपीएल के निलंबित कमिश्नर ललित मोदी की याचिका बुधवार को दूसरी बार खारिज कर दी। मोदी के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए बोर्ड की समिति का गठन किया गया है।
    
मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह और न्यायमूर्ति डी वाय चंद्रचूड़ ने अनुशासन समिति की बुधवार की कार्रवाई पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया। मोदी ने अपनी याचिका में कहा था कि समिति के दो सदस्य अरूण जेटली और चिरायु अमीन उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण फैसला ले सकते हैं लिहाज़ा दोनों को हटाया जाना चाहिए।
    
अदालत ने कहा कि मोदी पक्षपात का मसला समिति और बीसीसीआई के अंतिम फैसले को चुनौती देते समय उठा सकते हैं। मोदी ने इसी आधार पर पहले भी एक याचिका दायर की थी लेकिन जुलाई में एक अन्य खंडपीठ ने कहा कि वह समिति के समक्ष यह मसला उठा सकते हैं। समिति ने 11 अगस्त को उनकी दलील खारिज करते हुए कहा था कि अमीन और जेटली समिति में बने रहेंगे।

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