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वोट बेचने के मामले में चार विधायकों पर मामला दर्ज

झारखंड सतर्कता ब्यूरो ने उन चार विधायकों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई है जिनके बारे में एक समाचार चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि वे जून में हुए राज्यसभा चुनावों में...

वोट बेचने के मामले में चार विधायकों पर मामला दर्ज
एजेंसीFri, 06 Aug 2010 12:04 PM
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झारखंड सतर्कता ब्यूरो ने उन चार विधायकों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई है जिनके बारे में एक समाचार चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि वे जून में हुए राज्यसभा चुनावों में पैसे लेकर अपना वोट देने के लिए तैयार थे।

राज्य सतर्कता ब्यूरो के महानिरीक्षक एम. वी. राव ने शुक्रवार को बताया, ''चार विधायकों के खिलाफ गुरुवार रात एफआईआर दर्ज कराई गई।''

कांग्रेस के राजेश रंजन, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के सिमोन मरांडी और टेकलाल महतो व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उमा शंकर अकेला के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया है।  झारखंड के मुख्य सचिव ए. के. सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायत दर्ज कराई गई है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने केवल चार विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज कराने को कहा था। वीडियो फुटेज में दिख रहे दो अन्य कांग्रेसी विधायकों को छोड़ दिया गया। अंग्रेजी समाचार चैनल सीएनएन-आईबीएन और कोबरा पोस्ट के एक स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया था कि कांग्रेस के तीन, झामुमो के दो और भाजपा का एक विधायक अपना वोट बेचने के लिए तैयार थे।  स्टिंग में दिखाया गया था कि कांग्रेस विधायक सावन लाकरा, राजेश रंजन और योगेंद्र बैठा अपना-अपना वोट देने के लिए एक-एक करोड़ रुपये मांग रहे थे।

वहीं झामुमो के दोनों विधायक क्रमश: एक करोड़ रुपये और दो करोड़ रुपये में अपना वोट देने के लिए तैयार हो गए थे जबकि भाजपा का एक विधायक 50 लाख रुपए और एक वाहन की कीमत पर अपना वोट देने के लिए तैयार था। चुनाव आयोग ने मंगलवार को झारखंड सरकार को इन विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज कराने का निर्देश दिया था।

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