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हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को अपर सत्र न्यायाधीश ने उम्र कैद और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।     सहायक शासकीय अधिवक्ता अरविंद गोयल...

हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद
एजेंसीWed, 04 Aug 2010 07:44 PM
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को अपर सत्र न्यायाधीश ने उम्र कैद और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
   
सहायक शासकीय अधिवक्ता अरविंद गोयल ने बताया कि कुतुबशेर थाना के अन्तर्गत राधड़ा के पुल पर 20 दिसंबर 2008 की रात को नौशाद ने रईस और अनीस नामक दो भाईयों से शराब के पैसे मांगे। रईस ने पैसे देने से मना कर दिया जिस पर नौशाद ने उसके पेट में चाकू मार दिया। जिससे उसकी मौत हो गयी।
   
हत्या का आरोप सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश नरेश चंद जैन ने नौशाद को सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने में से 75  हजार रुपया मृतक की पत्नी और बच्चों को देने का आदेश भी दिया।

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